आर्यन खान केस update: आज घर जाने के लिए, शाम 5:30 बजे की समय सीमा

आर्यन खान केस update: आज घर जाने के लिए, शाम 5:30 बजे की समय सीमा

आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में कल 28 अक्टूबर  2021 को जमानत दे दी थी.

लेकिन घर लौटने से पहले, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है. ‘रिलीज ऑर्डर’ का दस्तावेज आज शाम साढ़े पांच बजे तक जेल की ‘जमानत पेटी’ में पहुंचने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज जेल से बाहर निकल सकेंगे। अगर 5:30 के बाद पहुंचती है तो उसे नियमानुसार एक और रात जेल में गुजारनी होगी।

23 वर्षीय आर्यन खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मुंबई तट पर एक क्रूज से गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 दिन जेल में बिताए हैं। अपने जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े की अध्यक्षता वाले एनसीबी ने आर्यन खान और अन्य पर ड्रग्स और नशीले पदार्थों के लेन-देन से जुड़े होने का आरोप लगाया है।

यह विशेष अदालत एक ‘रिलीज ऑर्डर’ जारी करेगी जिसमें आर्यन खान द्वारा भुगतान की जाने वाली कोई भी जमानत राशि भी शामिल है। इस ‘रिलीज ऑर्डर’ को फिर आर्थर रोड जेल के बाहर ‘बेल बॉक्स’ में ले जाया जाएगा। यह डिब्बा दिन में तीन बार खोला जाता है – सुबह, दोपहर और शाम। अगर आर्यन खान को फ्री वॉक करना है तो ‘रिलीज ऑर्डर’ आज शाम 5:30 बजे तक होना है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एनडब्ल्यू सांब्रे ने कल आर्यन खान, के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह आज अपने आदेश की एक प्रति प्रदान करेगा।

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आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, “हम अपनी जमानत के साथ तैयार हैं। हम आज उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेंगे, तो हम इसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विशेष एनडीपीएस अदालत में जमा करेंगे।”  मानेशिंदे ने कहा, “हमें उम्मीद है कि हम इसे आज शाम तक ही कर लेंगे ताकि हम आर्यन खान को जेल से बाहर निकाल सकें।”

अरबाज मर्चेंट के पिता ने कहा कि जमानत मिलने पर उनका बेटा उत्तेजना में ठीक से सोया नहीं है। “यह यहां (आर्थर रोड जेल) मेरी तीसरी यात्रा है। मैंने उनसे लगभग 20 मिनट तक बात की और उनसे कहा कि वह आज या कल बाहर होंगे। उन्होंने मुझे आज ही बाहर निकालने के लिए कहा.

इस मामले ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों में बहुत राजनीतिक सरगर्मी भी पैदा कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एनसीबी के श्री वानखेड़े नकली मामले दर्ज करने और राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मादक पदार्थों की एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं।


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